कानपुर में 500 वर्गमीटर के प्लॉट पर भी होटल बन सकेंगे। पहले इसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर तय था। 1080 वर्गमीटर के प्लॉट के स्थान पर 400 वर्गमीटर के प्लॉट पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन और 500 वर्गमीटर के प्लॉट के स्थान पर न्यूनतम 400 वर्गमीटर के प्लॉट पर पेट्रोल पंप खुल सकेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को होने वाली केडीए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव लाए जाएंगे। चूंकि शासन ने इन प्रस्तावों को अंगीकृत करने को कहा है।
इसलिए इन पर मुहर लगना लगभग तय है। बैठक के एजेंडे में सात प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। केडीए बोर्ड की 141वीं बैठक के एजेंडे में नियोजन अनुभाग की तरफ से शामिल कराए गए प्रस्ताव संख्या-2 के तहत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधन-2023) में होटल निर्माण के लिए अपेक्षाओं से संबंधित अध्याय-5 में संशोधन किए जाने के संबंध में शामिल किया गया है।
इसी अनुभाग की तरफ से शामिल कराए गए प्रस्ताव संख्या-3 के तहत उक्त उपविधि में नगरीय क्षेत्र में पेट्रोप पंप, फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए भूखंड का क्षेत्रफल कम करने के संबंध में है। अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन रमेश गोकर्ण की तरफ से सभी विकास प्राधिकरणों के अध्यक्षों और उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषदों के आवास आयुक्त को जारी आदेश में संशोधन की जानकारी दी है। इसे अपने-अपने बोर्ड से अनुमोदन से तत्काल अंगीकृत करते हुए अनुपालन करने का आदेश दिया है।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
जानकारों के अनुसार कम जगह में होटल बनने से इस उद्योग के के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को तुलनात्मक कम शुल्क पर होटलों में कमरे उपलब्ध हो सकेंगे। इसी तरह फिलिंग स्टेशन ज्यादा खुलेंगे। ऐसा होने पर सीएनजी के लिए फिलिंग स्टेशनों में लाइन लगाने से निजात मिलेगी। इसके अलावा एजेंडे में 14 जून को हुई बोर्ड की 140वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि, जैनपुर (कानपुर देहात) की एक इंडस्ट्री के लिए कृषि योग्य जमीन का उपयोग बदलकर वृहद उद्योग करने, चालू वित्तीय वर्ष के बजट की बैलेंस शीट का अनुमोदन आदि प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं।