डीएल की जन्मतिथि में आरटीओ से बदलाव नहीं होगा। जन्मतिथि और अन्य परिवर्तन के लिए आवेदन लखनऊ भेजा जाएगा।
ड्राइविंग लाइसेंस (स्मार्ट कार्ड) की जन्मतिथि में बदलाव नहीं हो सकेगा। यह अधिकार संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों से मुख्यालय ने ले लिया है। किसी भी बदलाव के लिए लखनऊ आवेदन करना होगा। जन्मतिथि गलती के सबसे अधिक मामले ड्राइविंग लाइसेंस में आते हैं।
अब तक ड्राइविंग लाइसेंस में गड़बड़ी होने पर आरटीओ अधिकारियों के स्तर से बदलाव कर दिया जाता था लेकिन अब यह कार्य आसान नहीं होगा। लर्निंग लाइसेंस के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में भी मुख्यालय के स्तर से लगातार बदलाव किया जा रहा है। स्मार्ट कार्ड प्रिंट होकर लखनऊ से आते हैं, जबकि पहले कार्यालय में बनते थे।
आरआई उमेश कटियार ने बताया कि स्मार्ट कार्ड में कोई भी बदलाव नहीं कराया जा सकेगा। जन्मतिथि से नाम तक के मामले में आवेदन मुख्यालय भेजा जाएगा। वहां से बदलाव करने पर निर्णय लिया जाएगा।