राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के मार्गदर्शन में, प्रदेश में आज 14 सितंबर को उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुंब न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों के साथ-साथ बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामलों का निराकरण किया जाएगा।
म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद सिंह बिसेन ने बताया कि आज 14 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय की तीन पीठों में कुल 6 खंडपीठ और जिला न्यायालयों में 1370 खंडपीठ का गठन किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण मध्यप्रदेश में 1376 खंडपीठों का गठन किया जाकर लगभग 2 लाख 10 हजार से अधिक लंबित प्रकरणों और 2 लाख 74 हजार से अधिक प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को लोक अदालत हेतु रेफर किया गया है। नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों और म.प्र. नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है। पक्षकारों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लाभ प्राप्त करें।