दिल्ली में 25 मई को वोटिंग: बिना वोटर आईडी कार्ड के कर सकेंगे मतदान

दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर एक चरण में 25 मई को मतदान होगा। ऐसे में अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दस्तावेजों की मदद से मतदान कर सकते हैं। 

दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर मतदान के सिर्फ पांच दिन बचे हैं। फिलहाल, निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाताओं को वोटर सूचना पर्चियां बांटने का काम अंतिम चरण में है। इन पर्चियों में मतदाता की जानकारी के अलावा, मतदान केंद्र का पता, वोटिंग सेंटर की संख्या और मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति का क्रमांक दिया गया है। यह मतदाता सूचना पर्ची क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) की ओर से वितरित की जा रही। फोटो मतदाता पहचान पत्र नहीं होने वाले मतदाताओं को मतदान करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा कई वैकल्पिक पहचान पत्र से मतदान करने की सुविधा दी गई है। 

बिना वोटर कार्ड के कर सकेंगे मतदान
निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि वोटर सूचना पर्चियां वोट डालने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र या अन्य 12 वैध दस्तावेज में से कोई भी एक अपने साथ मतदान केंद्र लाना होगा। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो वाली पासबुक आदि शामिल है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन लोगों को वोटर सूचना पर्ची नहीं मिली है, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे अपने वोटर आईडी नंबर का इस्तेमाल करके पर्ची ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

राजनीतिक दल भी बांट रहे पर्चियां
डाउनलोड की गई पर्ची में वोटिंग सेंटर का पूरा पता, बूथ नंबर और मतदाता का सीरियल नंबर होगा। प्रत्येक मतदान स्थल पर एक हेल्पडेस्क भी होगा जहां लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि बीएलओ के साथ ही राजनीतिक दल भी मतदाताओं को वोटर सूचना पर्चियां बांटना शुरू कर दिया है। निर्वाचन कार्यालय द्वारा राजनीतिक दलों को सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची दी जाती है, इसलिए बूथ-स्तरीय एजेंटों की मदद से मतदाता पर्चियां तैयार की जाती हैं और लोगों को वितरित की जाती हैं।

ये दस्तावेज हैं मान्य
आधार कार्ड, पैन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जाॅब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केंद्र/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान किया जा सकता है।

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